पटना. शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशि दिया है कि अखिल भारतीय सेवा मसलन आइपीएस, आइएएस और अन्य श्रेणियों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों के उन बच्चों की जानकारी जुटाएं, जो राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं अन्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं.
इस आधिकारिक पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जारी किया है. अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में यह जानकारी चार अगस्त तक मांगी है.
उन्होंने यह निर्देश हाइकोर्ट के एक आदेश के पालन के संदर्भ में जारी किये हैं. पत्र में लिखा है कि राज्य संचालित प्रारंभिक एवं अन्य विद्यालयों में पदस्थापित आइएएस, आइपीएस प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों के अध्ययनरत बच्चों की जानकारी का विवरण तैयार किया जाये.
जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय पटना ने कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में 13 जुलाई को एक अंतरिम आदेश में कहा था कि आइएएस, आइपीएस और द्वितीय श्रेणी के अफसरों के कितने बच्चे राज्य संचालित प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों को यह जानकारी चार अगस्त तक देनी है. मालूम हो कि पटना हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से यह आंकड़ा मांगा गया है.
Posted by Ashish Jha