पटना. मोटरसाइकिल खासकर बुलेट जैसी बाइक में हाइपावर साइलेंसर बदलने पर जेल हो सकती है. सरकार ने ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने और बाइक जब्त करने का आदेश सभी जिलों को दिया है. परिवहन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को यह निर्देश दिया है. परिवहन विभाग की समीक्षा में यह बात भी सामने अायी है कि 10% तक रोड एक्सीडेंट मोडिफाइड वाहनों के कारण हो रहे हैं.
इस कारण से विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर ऐसी गाड़ियों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है. विभाग के मुताबिक, पटना, जहानाबाद, बेतिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में मोडिफाइड गाड़ियों के तेज आवाज से दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं.
कारण हादसा मृत्यु
ओवर स्पीड 3298 2713
गलत लेन में वाहन चलाना 740 550
मोबाइल का उपयोग 163 89
अन्य 4438 3347
कुल 8639 6699
उल्लंघन चालकों की संख्या जुर्माना (लाख में)
हेलमेट 8483 ~162.25
सीट बेल्ट 869 ~8.7
गलत लेन 1081 ~16.36
मोबाइल का उपयोग 24 ~0.32
नाबालिक चालक 124 ~10.22
विभाग के मुताबिक निर्धारित मानक क्षमता के बाहर कोई भी वस्तु को बाहर निकाल कर वाहन का परिचालन किया जाना अवैध एवं गैरकानूनी है. वहीं, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि इनफील्ड कंपनी द्वारा बुलेट में मोडिफाइड साइलेंसर लगाये जाते हैं.
संबंधित कंपनी को भी नोटिस दिया जायेगा. साथ ही, किसी भी बाइक, कार या अन्य तरह के वाहनों में अलग से हॉर्न लगाना गैरकानूनी है. इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी थानों को सख्ती करने का निर्देश दिया है.
संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन विभाग के सचिव हाल के दिनों में देखा गया है कई बाइकर्स अपनी बाइकों में तरह-तरह के मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं. तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ सख्ती की जायेगी. ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जायेगा और नियमानुसार कार्रवाई होगी.
Posted by Ashish Jha