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बिहार के इस शहर में पानी के व्यवसाय करेंगे तो देना होगा सालाना डेढ़ लाख तक टैक्स, कारोबारियों को नोटिस जारी

शहरी क्षेत्र में पानी का व्यवसाय करने वाले कारोबारियों को अब नगर निगम को हैवी टैक्स अदा करना पड़ेगा.

मुजफ्फरपुर. शहरी क्षेत्र में पानी का व्यवसाय करने वाले कारोबारियों को अब नगर निगम को हैवी टैक्स अदा करना पड़ेगा. पूर्व में किये गये सर्वे के अनुसार निगम आयुक्त ने सभी कारोबारियों को नोटिस भी जारी कर दिया है. इससे कारोबारियों में खलबली है.

नोटिस मिलने के बाद बुधवार को कुछ कारोबारी निगम पहुंचे. महापौर सुरेश कुमार से मिलकर अपनी समस्या को रखा. इससे संबंधित एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा है.

बता दें कि शहर में लगभग दो सौ पानी कारोबारी हैं. जिनकी जानकारी निगम के पास उपलब्ध है. जो 15 से 20 लीटर जार में प्युरिफाईड पानी नगर निगम क्षेत्र के लोगों को घर-घर व दुकान तक पहुंचाने का काम करते हैं.

24 फरवरी 2018 को नगर निगम बोर्ड की बैठक में पानी कारोबारियों पर टैक्स लगाने का फैसला लिया गया था. इससे पूर्व भी कई बैठकों में पानी कारोबारियों पर टैक्स लगाने का फैसला हो चुका है.

बोर्ड की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में शहर में पानी का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों पर पंजीयन शुल्क एवं छह माही शुल्क निर्धारित दर पर जमा कराने को लेकर नोटिस दिया गया है.

मेयर से मिलने पहुंचे पानी कारोबारी दिलीप राज, कमरे आलम, राकेश कुमार व कन्हैया कुमार ने कहा कि जो दर निर्धारित किया गया है. हम जैसे छोटे व्यवसायियों के लिये काफी ज्यादा हैं.

ऐसे देना होगा छमाही टैक्स

  • तीन इंच गुणा दो इंच बोरिंग 15 हजार रजिस्ट्रेशन 15 हजार छमाही शुल्क

  • चार इंच गुणा दो इंच बोरिंग 20 हजार रजिस्ट्रेशन 20 हजार छमाही शुल्क

  • चार इंच गुणा दो इंच से ऊपर बोरिंग 50 हजार रजिस्ट्रेशन 50 हजार छमाही शुल्क

Posted by Ashish Jha

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