बिहार में एक जुलाई से अब घर बैठे ही कर पायेंगे सोने की शुद्धता की जांच, 13 जिलों में हुआ हॉलमार्किंग अनिवार्य
केंद्र सरकार ने सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए हॉलमार्किंग की व्यवस्था 16 जून से की है. वहीं, एक जुलाई से सोने के दो ग्राम वजन से अधिक जिस भी गहने पर हॉलमार्किंग होगी, उस पर एचयूआइडी हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटीफिकेशन की मुहर लगी होगी.
पटना. केंद्र सरकार ने सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए हॉलमार्किंग की व्यवस्था 16 जून से की है. वहीं, एक जुलाई से सोने के दो ग्राम वजन से अधिक जिस भी गहने पर हॉलमार्किंग होगी, उस पर एचयूआइडी हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटीफिकेशन की मुहर लगी होगी. एचयूआइडी का सीधा संपर्क भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के पोर्टल से होगा.
ऐसे में ग्राहक बीआइएस के पोर्टल पर एचयूआइडी डालेगा, तो आभूषण बनाने वाले ज्वेलर, हॉलमार्किंग सेंटर और सोने की शुद्धता की जानकारी आसानी से हो जायेगी. हालांकि, बीआइएस के पोर्टल पर उन्हीं आभूषणों की शुद्धता की जांच हो सकेगी, जिनका निर्माण हॉलमार्किंग के तहत एक जुलाई से होगा.
पुराने आभूषणों की शुद्धता की जांच बीआइएस के पोर्टल पर नहीं हो सकेगी. राज्य के 13 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है. इन जिलों में 25 हॉलमार्किंग सेंटर हैं.
जानकारी के अनुसार एक जुलाई से बिकने वाले सोने के आभूषणों पर तीन मुहर लगायी जायेगी. इनमें एक बीआइएस के मानक पथ प्रदर्शक, दूसरी मुहर सोने की शुद्धता, जो कैरेट और पीपीटी को प्रमाणित करेगी और तीसरी मुहर सिक्स डिजिट न्यूमेरिकल डिजिट की होगी. आने वाले समय में हॉलमार्किंग के समय गहने का फोटो भी बीआइएस के पोर्टल पर पोस्ट की जायेगी.
हॉलमार्क लाइसेंस लेने वाले ज्वेलर्स की संख्या
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पटना 400
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समस्तीपुर 36
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नालंदा 24
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नवादा 18
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भोजपुर 31
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बक्सर 19
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रोहतास 32
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गया 51
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सारण 38
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भागलपुर 33
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मुजफ्फरपुर 102
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दरभंगा 51
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बेगूसराय 46
Posted by Ashish Jha