बिहार में अब कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना जरूरी, नियोजन की प्रक्रिया होगी और स्पष्ट

राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदिक संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा में सीसीआइएम के मापदंडों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक विभाग में प्रोफेसर के 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | January 20, 2021 6:11 AM

पटना. सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगायी गयी.

कैबिनेट ने कुल 17 एजेंड़ों पर सहमति दी. सामान्य प्रशासन द्वारा कंट्रेक्ट पर नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निर्णय लिया गया है.

प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति अब स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही की जायेगी. कंट्रेक्ट पर नियुक्ति दो प्रकार से की जाती है.

अब जिन पदों के विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जायेगी उसकी शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी प्रकार की अर्हताएं वहीं होंगी जो स्थायी रूप से नियुक्ति के लिए निर्धारित की गयी है. साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति में रोस्टर का पालन अनिवार्य कर दिया गया है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय व्यय के लिए 10 करोड़ की राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से देने का निर्णय लिया गया. राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक (मैनेजमेंट) की नियुक्ति के लिए बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गयी.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थाओं के नामांकन में बहु दिव्यांगता आरक्षण को सम्मिलित करने और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 को केंद्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप करने लिए नया संकल्प जारी करने का निर्णय लिया गया.

बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली 2019 की अनुसूची एक में स्वीकृत बलों में आंशिक परिवर्तन कर प्राचार्य, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान के एक पद को प्रत्यर्पित करते हुए प्राचार्य, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर पटना के लिए एक पद के सृजित करने का निर्णय लिया गया.

बिहार कृषि सेवा कोटि -7 (उद्यान), बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन), बिहार कृषि सेवा कोटि -8 (माप एवं तौल) , बिहार कृषि सेवा कोटि -5 (पौधा संरक्षण) और बिहार कृषि सेवा कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

राजकीय आरबीटीएस होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में अस्पताल और कार्यालय कार्य को सुचारू चलाने के लिए तीन और राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदिक संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा में सीसीआइएम के मापदंडों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक विभाग में प्रोफेसर के 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तहत संविदा एवं आउटसोर्स से नियोजित कर्मियों व पदाधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए कुल 58 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय करने की स्वीकृति दी गयी.

प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर व विरासत से आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (संग्रहालय निदेशालय) के नियंत्रणाधीन राजकीय संग्रहालयों (क्षेत्रीय कार्यालयों ) के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी.

Posted by Ashish Jha

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