पटना . राज्य में अब नौ मीटर से ऊंचे भवनों को अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र लेना होगा. अग्नि सुरक्षा को लेकर बनायी गयी नियमावली 2021 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं. इसके तहत अब नौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शैक्षणिक भवन, 300 वर्ग मीटर वाले भवन जिसमें सभा कक्ष हो और दो से अधिक बेसमेंट वाले भवनों के लिए फायर ऑडिट जरूरी है. इसके उल्लंघन करने पर छह माह की सजा या 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा.
गौरतलब है कि आम भवनों के लिए सभी श्रेणी के सभी श्रेणी के 15 मीटर या इससे अधिक ऊंचे भवन या 500 वर्ग मीटर भूतल वाले भवनों को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जरूरी होता है.
अग्निशमन से प्रमाण पत्र लेने के लिए भवन के नक्शे के साथ राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. इसके साथ फर्श क्षेत्र यानी फ्लोर एरिया के हिसाब से प्रति वर्ग मीटर शुल्क भी बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होगा. इसके साथ ही बिहार अग्निशमन सेवा के प्रावधानों के अनुसार अग्नि प्रणाली के प्रावधान से जुड़ा प्राक्कलन भी देना होगा.
प्राक्कलन का 15 फीसद बैंक गारंटी आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय कारगर स्थिति में रखे जायेंगे. ऐसा नहीं होने पर बैंक गारंटी के विरुद्ध भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों पर अग्निशमन विभाग व्यय करेगा.
औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए दो रुपये से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लिया जायेगा. आवासीय भवनों से दो रुपये, सभा भवन या संस्थानिक भवनों से चार रुपये, शैक्षणिक भवनों से छह रुपये, वाणिज्यिक भवनों से आठ रुपये व भंडारण, औद्योगिक या खतरनाक भवनों से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क निर्धारण किया जायेगा.
ऑडिट, अग्नि परामर्श व एनओसी नवीनीकरण के लिए आवासीय से एक रुपये प्रति वर्ग मीटर, सभा भवन से दो रुपये, शैक्षणिक से तीन रुपये, वाणिज्यिक से चार रुपये व भंडारण व औद्योगिक भवनों से पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क लिया जायेगा.
Posted by Ashish Jha