बिहार के शहरी क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस लिये बगैर कारोबार करने वाले नपेंगे, सील की जायेंगी दुकानें

नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लिए बगैर शहरी क्षेत्र में कारोबार करने वालों पर पर अब शिकंजा कसेगा. नगर निगम ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. बिना लाइसेंस के कारोबार करने वालों को चिह्नित कर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरु की जा रही है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 5, 2021 12:37 PM

पूर्णिया. नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लिए बगैर शहरी क्षेत्र में कारोबार करने वालों पर पर अब शिकंजा कसेगा. नगर निगम ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. बिना लाइसेंस के कारोबार करने वालों को चिह्नित कर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरु की जा रही है.

निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना ट्रेड लाइसेंस के कोई दुकान नहीं चलेगी. ऐसे सभी दुकानदारों को नोटिस जायेगी और इसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने पर दुकान को सील किया जायेगा. निगम की इस तैयारी की भनक पाते ही कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

गौरतलब है कि ट्रेड लाइसेंस के मामले में शहर के बड़े से बड़े और छोटे व्यवसायी भी उदासीन बने हुए हैं. इससे नगर निगम को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. आलम यह है कि कार्रवाई नहीं होने से व्यापारी भी मनमर्जी तरीके से व्यापार कर रहे हैं.

याद रहे कि नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना ट्रेड लाइसेंस लिए किसी भी परिसर को गैर आवासीय प्रयोग के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देने का प्रावधान है. मगर, आलम यह है कि छोटे-बड़े दुकानदार धड़ल्ले से बिना ट्रेड लाइसेंस के कारोबार कर रहे हैं.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में छोटे-बड़े दुकानों की संख्या दस हजार से अधिक है. इसमें अधिकांश के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है जबकि ट्रेड लाइसेंस से ही निगम को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है. हालांकि निगम के पास अभी स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि शहर में कुल दुकानों की संख्या कितनी है और कितने के पास लाइसेंस है पर सर्वे के जरिये इसे चिह्नित किया जा रहा है.

जानकारों का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र के ऐसे कई मुहल्ले हैं जहां छोटी-बड़ी दुकानें संचालित हैं और सभी को ट्रेड लाइसेंस लेना हर हाल में अनिवार्य है. इसमें बैंक, मॉल, क्लिनिक, फुटकर दुकान समेत सभी छोटी-बड़ी दुकानें शामिल हैं. इसके लिए एक हजार से 25 सौ तक का सालाना शुल्क निर्धारित है.

ट्रेड लाइसेंस इंस्पेक्टर भूपेंद्र यादव ने बताया कि शहरी क्षेत्र में ऐसे कई छोटे-बड़े प्रतिष्ठान है जो बिना ट्रेड लाइसेंस लिए संचालित हो रहा है. इससे निगम को राजस्व की क्षति हो रही है. नगर आयुक्त के दिशा निर्देश पर ऐसे सभी दुकानदारों के ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई की जायेगी.

कहते हैं अधिकारी

नगर आयुक्त विजय कुमार सिंह ने कहा कि नगर निगम में क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के ही कारोबार किये जाने की जानकारी मिली है. ऐसी सभी दुकानों को चिह्नित कर जल्द ही नोटिस भेजी जायेगा. नोटिस देने के बावजूद अगर दुकानदार लाइसेंस नहीं लेते हैं तो उनकी दुकान सील कर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

Posted by Ashish Jha

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