Loading election data...

बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय, जानिये कितना कर सकेंगे खर्च

पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी गयी है. आयोग ने यह निर्धारित कर दिया है कि वह कितने वाहनों और कैसे वाहनों का प्रयोग चुनावी प्रचार के लिए करेंगे.

By Prabhat Khabar News Desk | August 20, 2021 9:07 AM

पटना. पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी गयी है. आयोग ने यह निर्धारित कर दिया है कि वह कितने वाहनों और कैसे वाहनों का प्रयोग चुनावी प्रचार के लिए करेंगे.

आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव 2016 के बाद प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की. सरपंच और मुखिया को चालक सहित एक मोटरसाइकिल या स्कूटर से ही चुनाव प्रचार की अनुमति दी गयी है.

पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों को भी मोटरसाइकिल या स्कूटर से चुनाव प्रचार की अनुमति है. जिला पर्षद सदस्यों के प्रत्याशियों को एक हल्का मोटरवाहन से प्रचार की अनुमति दी जायेगी.

प्रचार के लिए प्रत्याशी या उसके एजेंट में किसी एक को ही वाहन की अनुमति मिलेगी. आयोग द्वारा सभी छह पदों के प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गयी है.

आयोग ने ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच की चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये, मुखिया और सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए 40 हजार रुपये , पंचायत समिति के सदस्यों की अधिकतम चुनावी खर्च सीमा 30 हजार व जिला पर्षद सदस्य के प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा एक लाख निर्धारित है.

Posted by Ashish Jha

Next Article

Exit mobile version