Loading election data...

नये साल में बिहार की महिला और दिव्यांग शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफर की सौगात, जानें पुरुष शिक्षकों के लिए क्या हुई व्यवस्था

अशोक चौधरी ने कहा कि अभी इसका रिव्यू नहीं हो सका है. दिसंबर अंत तक इसकी रिपोर्ट आ जायेगी. रिपोर्ट आने के बाद इस संदर्भ में शिक्षकों के हक में एक्शन ले लिया जायेगा .

By Prabhat Khabar News Desk | December 18, 2020 11:50 AM

पटना. राज्य के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को अगले साल दूसरे जिले में तबादले की सौगात मिलने जा रहा है. पुरुष नियोजित शिक्षकों के लिए सामांजन पालिसी बनायी जा रही है. इसके तहत उनका म्यूचुअल तबादला हो सकेगा.

जबकि करीब डेढ़ लाख से अधिक महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को अंतर जिला एवं अंतर नियोजन इकाई तबादला संबंधी आदेश अगले साल की शुरूआत में मिलने जा रही है.

तबादले की विभागीय प्रक्रिया तय करने के लिए विभागीय समिति इस मामले में ड्राफ्ट तैयार कर रही है. ड्रॉफ्ट निर्माण अंतिम दौर में है. दिसंबर अंतिम हफ्ते में यह रिपोर्ट सामने आ जायेगी.

इसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. सितंबर माह में इस संदर्भ में उच्चाधिकारियों की कमेटी गठित की गयी थी.

नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी मांग दूसरे जिले या दूसरी नियोजन इकाई में तबादले की रही है. सरकार द्वारा तैयार की जा रही नियमावली के लागू हो जाने से उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से जारी की गयी हालिया नियमावली में महिला एवं एवं दिव्यांग शिक्षकों के अंतर जिला और नियोजन तलादले की सुविधा देने का सैद्धांतिक निर्णय लिया था.

हाल ही में जारी की गयी नयी सेवा शर्त नियमावली के तहत अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर बनायी गयी कमेटी को चार हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी. चुनावी व्यस्तताओं के चलते इस मामले में विलंब हुआ है. हालांकि इसके निर्माण की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है.

समिति से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिसंबर अंतिम हफ्ते में ड्राफ्ट तैयार हो जायेगा. जानकारों के मुताबिक इस ड्राफ्ट में यह बताया जायेगा कि ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या होगी? आवेदन कहां किया जायेगा? किन-किन स्तरों पर ट्रांसफर के निर्णय का अधिकारी कौन होगा?

उल्लेखनीय है कि डेढ़ लाख महिला और दिव्यांग शिक्षक हैं. यह लोग सालों से अपने घर से दूर नौकरी कर रहे हैं. उन्हें बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि कब उन्हें अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी.

दरअसल उनकी पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी काफी तनाव पूर्ण हो गयी है. इस संदर्भ में वे शिक्षक सालों से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं.

इसी साल बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की नयी सेवा शर्त नियमावली जारी की थी जिसके तहत महिलाएं और दिव्यांग शिक्षक अपने सेवाकाल में एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर के हकदार होंगे.

शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अभी इसका रिव्यू नहीं हो सका है. दिसंबर अंत तक इसकी रिपोर्ट आ जायेगी. रिपोर्ट आने के बाद इस संदर्भ में शिक्षकों के हक में एक्शन ले लिया जायेगा .

Posted by Ashish Jha

Next Article

Exit mobile version