पटना. नगर निगम की ओर से घरों से कचरा कलेक्शन के मामले में सख्ती बरती जायेगी. होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा संग्रहण शुल्क जमा करना अनिवार्य है.
शुल्क जमा नहीं करनेवाले घरों से कचरा नहीं लिया जायेगा. होल्डिंग टैक्स जमा करनेवालों को एक साल का एक साथ कचरा संग्रहण शुल्क जमा करना है.
निगम बोर्ड से सितंबर माह में होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा संग्रहण शुल्क लिये जाने का निर्णय हुआ था. अक्तूबर 2020 से होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा संग्रहण शुल्क लिया जा रहा है.
अक्तूबर से पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले से अलग से कचरा संग्रहण शुल्क जमा करने को कहा गया है.
निगम में टैक्स कलेक्शन करनेवाली कंपनी स्पैरो कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि टैक्स जमा नहीं करनेवाले की सूची तैयार हो रही है.
होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा शुल्क लेने का काम अक्तूबर माह से शुरू हुआ. पहली अक्तूबर से 31 दिसंबर तक तीन माह में 25 हजार 987 लोगों ने कचरा शुल्क जमा किया है.
इससे निगम को एक करोड़ 20 लाख 36 हजार 330 रुपये मिले हैं. अक्तूबर माह में 8084 घरों से 31 लाख 61 हजार 520 रुपये, नवंबर माह में 5800 घरों से 24 लाख 29 हजार 330 रुपये व दिसंबर माह में 12 हजार 103 घरों से 64 लाख 45 हजार 480 रुपये मिले.
अक्तूबर से दिसंबर तक तीन माह में 27 हजार 817 लोगों ने होल्डिंग टैक्स जमा किया है. इससे नौ करोड़ 95 लाख 61 हजार 862 रुपये निगम को राजस्व प्राप्त हुआ.
अक्तूबर से होल्डिंग टैक्स जमा करनेवालों को डेढ़ फीसदी जुर्माना के साथ टैक्स जमा करना पड़ा है. तीन माह में 24 हजार 599 लोगों ने जुर्माना राशि के साथ टैक्स जमा किया. इससे निगम को आठ करोड़ 60 लाख 22 हजार 861 रुपये प्राप्त हुआ.
Posted by Ashish Jha