प्रमोद झा, पटना. सफर के दौरान ट्रेन में किसी तरह की आपराधिक घटना होने पर यात्री प्राथमिकी दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए यात्रियों को आनेवाले स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यात्रियों को यह सुविधा शीघ्र मिलनेवाली है.
रेलवे के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार चलती ट्रेन में एफआइआर की सुविधा संयुक्त रेल सुरक्षा मोबाइल एप से मिलेगी. इस एप से यात्री किसी तरह की आपराधिक घटना होने पर एफआइआर करा सकते हैं. रेलवे की ओर से इस एप को शीघ्र लॉन्च किया जायेगा.
जानकारों के अनुसार सभी राज्यों की रेल पुलिस व रेल सुरक्षा बल के साथ मिल कर इस एप को तैयार किया गया है. पूरे देश में इसे लागू करने की योजना है. यात्री की शिकायत पर संयुक्त रेल सुरक्षा मोबाइल एप में मौका ए वारदात पर पीड़ितों का बयान दर्ज किया जा सकता है.
उसके रिपोर्ट को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा होगी. साथ ही यात्रा के दौरान सह यात्रियों से भी घटना को लेकर बयान दर्ज किया जा सकता है. ताकि घटना की सत्यता के बारे में जानकारी मिल सके.
यात्री के साथ किसी तरह की घटना होने पर उसकी प्राथमिकी दर्ज जीआरपी थाना में होती है. यात्रियों को स्टेशन पर जीआरपी थाना जाना होता है. इसके लिए यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित भी करनी पड़ती है या दूसरे ट्रेनों से आगे जाना पड़ता है.
रेलवे सूत्रों ने बताया कि वीआइपी ट्रेनों में स्कॉट की सुविधा होने पर यात्री किसी तरह की परेशानी होने पर अपनी शिकायत ट्रेन में ड्यूटी करनेवाले स्कॉट पुलिस को दिया जा सकता है. सभी ट्रेनों में स्कॉट पुलिस की सुविधा नहीं होती है. ऐसे में यात्रियों को परेशानी होती है.
जानकारों की मानें तो सफर में अकेले यात्रा करनेवाले खासकर महिलाओं के साथ अक्सर छेड़छाड़ की घटना की शिकायत मिलती है. ऐसी घटना होने पर पीड़ित को आनेवाले अगले स्टेशन पर रूक कर शिकायत करना पड़ता है या फिर अपने परिचित को मैसेज देने पर कोई सुविधा मिल पाती है. ऐसे में संयुक्त रेल सुरक्षा मोबाइल एप से यात्रियों को सुविधा मिलेगी. एप से तुरंत शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.
Posted by Ashish Jha