Bihar: उद्यमी योजना में जीविका की होगी विशेष हिस्सेदारी, मिलेगा लोन, उद्योग विभाग ने तैयार किया प्लान

सीएम उद्यमी योजना में वित्तीय सहायता देने के लिए अभी तक स्वयं सहायता समूहों के लिए कोई विशेष श्रेणी तय नहीं थी. अभी तक सीएम उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति, युवा, महिला और अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणियां तय थीं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 13, 2022 5:01 AM

पटना. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी जीविका दीदियों की हिस्सेदारी तय की गयी है. उद्योग विभाग ने स्वयं सहायता समूहों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रावधान तय किया हैं. उद्योग विभाग के इस निर्णय में सीएम उद्यमी योजना के तहत जीविका दीदी भी अब 10 लाख तक का लोन ले सकेंगी. इसके अलावा औद्योगिक विकास की लगभग सभी योजनाओं में जीविका दीदियों को लाभ दिया जायेगा. उद्योग विभाग ने इसका बाकायदा रोड मैप तैयार किया है.

34 सदस्यों का चयन

इस संदर्भ में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी. जहां पांच सौ जीविका सदस्यों को उद्यमी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है. इनमें मुजफ्फरपुर में वस्त्र लगाने के लिए जीविका के 34 सदस्यों का चयन भी किया गया है.

स्वयं सहायता समूहों के लिए कोई विशेष श्रेणी तय नहीं थी

अभी तक सीएम उद्यमी योजना में वित्तीय सहायता देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए कोई विशेष श्रेणी तय नहीं थी. अभी तक सीएम उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति, युवा, महिला और अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणियां तय थीं. अब उद्योग विभाग की तरफ से लगाये जाने वाले प्रत्येक मेले या प्रदर्शनी में जीविका समूह के स्टॉल लगाये जायेंगे.

40 हजार रुपये की प्रारंभिक पूंजी का लाभ

इस साल लांच हो रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत 40 हजार रुपये की प्रारंभिक पूंजी का लाभ अब प्रदेश की जीविका दीदियां या सदस्य ले सकेंगी. यह प्रारंभिक पूंजी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम करने के लिए दी जायेगी. इस योजना के तहत सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को राशि देने का प्रावधान किया गया है.

Also Read: नालंदा में मृत व्यक्ति के आवेदन पर हुई धारा 144 की कार्रवाई, जमीन विवाद में जारी किया गया नोटिस
35 फीसदी तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी

जीविका समूह को योजना के तहत प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला , कोल्ड स्टोरेज आदि की सहायता दी जा सकती है. इसी योजना में स्वयं सहायता समूहों को मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के लिए विभाग 50 फीसदी की सहायता राशि देगा. इसी तरह सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना मुख्यमंत्री कलस्टर योजना के तहत की जा सकती है. इसके लिए 90 फीसदी की राशि उद्योग विभाग की तरफ से दिये जाने का प्रावधान किया गया है. इसी तरह पीएमइजीपी के तहत 35 फीसदी तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी दी जायेगी.

Next Article

Exit mobile version