पटना. बिहार मानवाधिकार आयोग की उज्ज्वल कुमार दुबे की बैंच ने पूर्वी चंपारण के चकिया थाना में चालक की हत्या कर ट्रक लूट के मामले में गोतिया के झूठे बयान पर बिना सबूत जेल भेजे गये पति-पत्नी को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने दंपति को न्यायिक अभिरक्षा से तत्काल मुक्त करने के लिये कोर्ट में अविलंब रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया था, लेकिन दरोगा विनय कुमार सिंह ने इस पर भी अमल नहीं किया.
वर्तमान में मुंगेर में तैनात दरोगा के खिलाफ एसपी मुंगेर द्वारा जांच की जा रही है. पूर्वी चंपारण के चकिया थाना में दिल्ली की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के चालक की हत्या कर माल लदा ट्रक लूट लेने का मामला (कांड संख्या – 06/12) दर्ज हुआ था. चालक का शव चकिया थाना क्षेत्र में एनएच 28 पर मिला था.
मामले की जांच कर रहे दरोगा विनय कुमार सिंह ने अप्राथमिकी अभियुक्त योगेंद्र सहनी के बयान के आधार पर 14 दिसंबर 2017 को हीरा सहनी एवं उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मानवाधिकार आयोग की उज्ज्वल कुमार दुबे की बैंच द्वारा मांगी गयी रिपोर्ट में एसपी पूर्वी चंपारण ने बताया कि अनुसंधान में यह बात सामने आयी कि हत्या और डकैती में गिरफ्तार योगेंद्र सहनी ने गोतिया हीरा सहनी से चल रहे भूमि विवाद का बदला लेने के लिये पुलिस को झूठा बयान दिया था.
हीरा सहनी आदि ने योगेंद्र के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना में मारपीट आदि का केस भी दर्ज कराया था. इन तथ्यों के आधार पर ही एसपी पूर्वी चंपारण ने दारोगा को आदेश दिया था कि वह कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दे ताकि निर्दोष दंपति जेल से रिहा हो जायें लेकिन दरोगा विनय कुमार एसपी के आदेश पर भी अमल नहीं किया. आयोग ने इसे वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेेलना कर परिवादीगण को अनावश्यक रूप से न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का मामला माना.
परिवादीगण के मानवाधिकार के हनन का मामला पाकर क्षतिपूर्ति के रूप में पति- पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से दो लाख रूपये की राशि का भुगतान संयुक्त बैंक खाते में करने का निर्देश दिया. गृह विभाग (विशेष शाखा) ने राशि के भुगतान की मंजूरी दे दी है. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को भुगतान करना है.