बिहार में कारोबार करना हुआ आसान, तीन के बजाय अब दो किस्तों में मिलेगी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि
राज्य में युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि अब तीन किस्तों के बदले दो किस्तों में ही मिलेगी. मंगलवार को विधान परिषद में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसकी जानकारी दी.
पटना. राज्य में युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि अब तीन किस्तों के बदले दो किस्तों में ही मिलेगी. मंगलवार को विधान परिषद में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसकी जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि महिलाओं और सामान्य वर्ग (पिछड़ा वर्ग सहित) के युवाओं में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत अधिकतम दो किस्तों में आरटीजीएस और एनइएफटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में सीधे दिया जायेगा.
पहले तीन किस्तों में यह राशि दी जाती थी. किस्त के एक वर्ष के बाद 84 किस्तों में कर्ज की वापसी की जायेगी. मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में प्रति योजना 200 करोड़ यानी कुल 400 करोड़ रुपये का प्रावधान इस योजना मद में किया गया है.
3723 लोगों को मिली पहली किस्त
उद्योग मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 53570 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसमें 4005 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है. स्वीकृत आवेदनों में 3723 लाभुकों को योजना का प्रथम किस्त मिला है. इसमें से 3111 लाभुकों को दूसरी किस्त और 1296 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि दी जा चुकी है.
मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत बेकरी उद्योग, दाल मिल, पापड़, मुर्गी दाना प्लांट सहित कुल 102 प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए इस योजना की स्वीकृति दी गयी है. कोरोना के दौरान प्रवासियों को रोजगार में मदद देने के लिए प्रति जिला 50 लाख का आवंटन भी किया गया था.
योजना के लाभ के लिए अनिवार्यता
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभाग की ओर से कुछ अनिवार्यता निर्धारित की गयी हैं. इसमें बिहार के नागरिकता की अनिवार्यता, कम से कम 10 प्लस 2 या इंटरमीडिएट, आइटीआइ, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण की अनिवार्यता रखी गयी गयी है.
इसके साथ ही न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष उम्र सीमा, इकाई प्रोपराइटरशीप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए.
Posted by Ashish Jha