ITR Filing: वेतन इनकम टैक्स स्लैब से कम होने पर भी फाइल करना चाहिए आइटीआर? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ
ITR Filing: चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष अग्रवाल ने बताया कि जिस सर्विसमैन का सैलरी टैक्स स्लैब के दायरे के बाहर हैं. वे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए.
ITR Filing: वित्तीय वर्ष 2022-23 और असेसमेंट इयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आ गया है. अगर आप सर्विस मैन है और आपका वेतन टैक्स स्लैब में आता है तो आइटीआर फाइल करना अनिवार्य है. 31 जुलाई तक बिना पेनाल्टी के रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि 31 दिसंबर तक आप पेनाल्टी देकर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं. वहीं अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब से कम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए.
वेतन इनकम टैक्स स्लैब से कम है तब भी फाइल करना चाहिए आइटीआर
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष अग्रवाल ने बताया कि जिस सर्विसमैन का सैलरी टैक्स स्लैब के दायरे के बाहर हैं. वे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए. टैक्स स्लैब के दायरे से कम वेतन होने के बावजूद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से कई तरह के लाभ मिल सकते हैं.
लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड लेने में होती है सहूलियत
आशीष अग्रवाल ने बताया कि वेतन इनकम टैक्स स्लैब के दायरे से कम भी है तो भी आपको आइटीआर फाइल अवश्य करना चाहिए. इस दस्तावेज को कई जगह पर इनकम प्रूफ की तरह प्रयोग कर सकते हैं. बैंक से लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड लेने के वक्त इनकम प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में आप आइटीआर फाइल करने के बाद लोन लेने में आप इसे इनकम प्रूफ की तरह उपयोग कर सकते हैं.
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कैपिटल गेन में हुए नुकसान के लिए भी कर सकते हैं दावा
अग्रवाल ने बताया कि तय सीमा के भीतर अगर आइटीआर दावा करते हैं तो कैपिटल गेन में हुए नुकसान के लिए दावा कर सकते हैं. इनकम टैक्स के कानून के अनुसार कैरी फॉरवर्ड लॉस का फायदा केवल उन लोगों को मिलता है जो निश्चित समय पर उसी वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं.