10.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

न कर्मी न संसाधन, कैसे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

जमुई : अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित सामाजिक सुरक्षा कोषांग कर्मियों और संसाधनों की घोर किल्लत से जूझ रहा है. वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा कोषांग को अपना भवन तो है ही नहीं साथ ही कार्यालय परिसर में कर्मियों की भारी कमी है. वर्तमान समय में कर्मियों की कमी रहने के कारण पेंशन के मामलों के […]

जमुई : अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित सामाजिक सुरक्षा कोषांग कर्मियों और संसाधनों की घोर किल्लत से जूझ रहा है. वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा कोषांग को अपना भवन तो है ही नहीं साथ ही कार्यालय परिसर में कर्मियों की भारी कमी है. वर्तमान समय में कर्मियों की कमी रहने के कारण पेंशन के मामलों के निष्पादन में काफी परेशानी होती है और ससमय पेंशन की स्वीकृति भी नहीं हो पाती है. आम तौर पर विकलांगता पेंशन की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से की जाती है

और वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन की स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा की जाती है. वर्तमान समय में कार्यालय में प्रधान सहायक और आदेशपाल का पद खाली है. जिसके कारण कई प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है. अक्सर समय से पेंशन से जुड़े कार्य का निपटारा होने में काफी मशक्कत होती है.

क्या है विभाग का कार्य. सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा विकलांगता, वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल सूची के तहत आने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है. 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग रहने वाले लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा विकलांगता पेंशन स्वीकृत किया जाता है और 80 वर्ष से नीचे के आयु के लोगों को विकलांगता पेंशन के तहत 400 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से खाता के माध्यम से भुगतान किया जाता है. वहीं वृद्धावस्था व विधवा पेंशन भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सरकार के निर्देशानुसार दिया जाता है. वृद्धावस्था व विधवा पेंशन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसा की जाती है और अनुमंडल कार्यालय के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है. पूर्व में सभी प्रकार के पेंशन का वितरण नगद किया जाता था. लेकिन अब सभी लाभुकों के खाता के माध्यम से राशि का स्थानांतरण किया जाता है. 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 400 रुपया और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 500 रुपया पेंशन देने का प्राबधान है. सभी प्रकार के पेंशन राशि की स्वीकृति के पश्चात सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा राशि लाभुक के खाते में भेजी जाती है.
कहते हैं सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक. कर्मियों की कमी के बाबत पूछे जाने पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक प्यारे मांझी ने बताया कि इसके बारे में विभाग को लिखित सूचना दी जा चुकी है. वहीं भवन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अभी तक विभाग के द्वारा इस दिशा में कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें