तंबाकू नियंत्रण को ले दिया गया प्रशिक्षण

जमुई : तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की जानकारी देने को लेकर सोमवार को समाहरणालय संवाद कक्ष में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उदघाटन जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. मौके पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 3, 2019 7:37 AM

जमुई : तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की जानकारी देने को लेकर सोमवार को समाहरणालय संवाद कक्ष में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उदघाटन जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

मौके पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से हो जाती है. तंबाकू कंपनियों के द्वारा सार्वजनिक रूप से दिया गया विज्ञापन युवाओं को बहुत अधिक आकर्षित करता है.
इसलिए किसी स्कूल या कॉलेज के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद का बिक्री किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए और इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए कानून में कई प्रकार का प्रावधान किया गया है. उन्होंने छापामार दस्ते को निर्देश देते हुए कहा कि इस स्कूल और कॉलेज में 100 गज के दायरे में किसी भी परिस्थिति में तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होनी चाहिए. इसके लिए समुचित कदम उठाएं और दोषी लोगों से जुर्माना वसूली भी सुनिश्चित करें.
तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों से भी कानून का पालन कराना सुनिश्चित करें तथा सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों पर भी जुर्माना का प्रावधान करें. इस दौरान पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से पदाधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण कानून का जानकारी दिया गया और इसे लागू करने से होने वाले लाभ के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया.

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