टेको यादव के हत्यारे को आजीवन कारावास
जमुई: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने सिकंदरा थाना कांड संख्या 191/95 में विशुनदेव यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर 1995 को रात्रि के 11 बजे सिकंदरा थाना क्षेत्र के रामडीह निवासी नकट यादव खाना खाकर सोने जा रहा था. इसी दौरान विशुनदेव यादव ने देशी […]
जमुई: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने सिकंदरा थाना कांड संख्या 191/95 में विशुनदेव यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर 1995 को रात्रि के 11 बजे सिकंदरा थाना क्षेत्र के रामडीह निवासी नकट यादव खाना खाकर सोने जा रहा था. इसी दौरान विशुनदेव यादव ने देशी पिस्तौल से नकट यादव के पुत्र टेको यादव पर गोली चला दी. जो उसके पेट में जाकर लग गयी और विशुनदेव यादव ने नकट यादव पर भी गोली चला दी. जो उसके दाहिने कंधे में लग गयी थी. 19 दिसंबर को टेको यादव की जमुई अस्पताल में मौत हो गयी थी.
पति सहित चार को सजा
लखीसराय. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम केके अग्रवाल ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में पति सहित परिवार के चार लोगों को सजा सुनाई. इस संबंध में लखीसराय के प्रभारी लोक अभियोजक मो फारुख आलम ने बताया कि पीरी बाजार थाना कांड संख्या 88/15 व सत्र वाद संख्या 869/13 के तहत मृतका के पति सोनी उर्फ सोनू कुमार को 15 वर्ष, देवर नवीन कुमार उर्फ छोटू को 10 वर्ष तथा सास किशोरी देवी व ससुर चितरंजन मिश्र को सात-सात वर्ष की सजा सुनायी गई है. उन्होंने बताया कि घटना तीन नवंबर 2011 की है. सूचक लाल जवाहर ने पीरी बाजार थाना में अपनी बहन रीता देवी को उसके पति, सास, ससुर व देवर द्वारा जहर देकर हत्या कर देने का मामला दर्ज कराया था. उसने बहन के ससुराल वालों पर हमेशा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व दहेज की मांग नहीं पूरा होने पर उसे जहर देकर मार डालने की बात कही थी. मो फारुख ने बताया कि बचाव पक्ष से ललन कुमार सिंह व परमानंद सिंह पैरवी कर रहे थे. जबकि मुद्दय की ओर से राम प्रकाश सिंह पैरवी कर रहे थे.