पत्नी के हत्यारोपी को आजीवन कारावास

20 जनवरी 2010 को चाकू से गोद कर की थी हत्या जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिक्रम सिंह ने सिकंदरा थाना कांड संख्या 141/10 में कोड़ासी निवासी कमलेश्वर कोड़ा को आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रूपया जुर्माना का प्रावधान किया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अदालत ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 24, 2016 3:03 AM

20 जनवरी 2010 को चाकू से गोद कर की थी हत्या

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिक्रम सिंह ने सिकंदरा थाना कांड संख्या 141/10 में कोड़ासी निवासी कमलेश्वर कोड़ा को आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रूपया जुर्माना का प्रावधान किया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अदालत ने दो माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है.
जानकारी के अनुसार 20 जनवरी 2010 को कमलेश्वर कोड़ा की पत्नी पुतली देवी शौच के लिए घर से बाहर गयी थी,तो कमलेश्वर कोड़ा अपनी पत्नी को पकड़ कर पहाड़ की ओर ले गया और चाकू से गोद कर हत्या कर दिया. 2008 में कमलेश्वर पुतली कुमारी को लेकर दिल्ली चला गया था और 15 दिन बाद वापस घर आया, तो ग्रामीणों ने पंचायत बिठा कर कमलेश्वर और पुतली की शादी करा दी थी.

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