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दो नक्सलियों को दस साल की सजा

जमुई : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंदिलवार ने चंद्रमंडीह थाना कांड संख्या 24/2013 में चकाई थाना क्षेत्र के बिल्ली गादी निवासी नक्सली जानकी मंडल और मुंगेर जिला के धरहरा थाना क्षेत्र के पैसराहा निवासी सुजीत खैरा को भारतीय स्टेट बैंक नावाडीह सिल्फरी लूट कांड में दस साल कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना की […]

जमुई : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंदिलवार ने चंद्रमंडीह थाना कांड संख्या 24/2013 में चकाई थाना क्षेत्र के बिल्ली गादी निवासी नक्सली जानकी मंडल और मुंगेर जिला के धरहरा थाना क्षेत्र के पैसराहा निवासी सुजीत खैरा को भारतीय स्टेट बैंक नावाडीह सिल्फरी लूट कांड में दस साल कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है.

विदित हो कि नौ मार्च 2013 को चकाई के नावाडी सिल्फरी स्थित भारतीय स्टेट बैंक में 16 लाख 32 हजार 500 रुपये की लूट हुई थी. लूटपाट के पश्चात नक्सलियों ने बैंक का कंप्युटर समेत कई सामान नष्ट कर दिया था.
पुलिस ने इस मामले में जानकी मंडल और सुजीत खैरा को गिरफ्तार किया था और इनके पास से छह लाख रुपये तथा कुछ जिंदा कारतुस बरामद किया था.

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