पत्नी की हत्या मामले में सात वर्ष कारावास की सजा

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने पत्नी की हत्या के मामले में लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 81/2013 में थाना क्षेत्र के ककनचौर निवासी सुमिल मंडल को सात वर्ष कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीना अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 27, 2016 4:19 AM

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने पत्नी की हत्या के मामले में लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 81/2013 में थाना क्षेत्र के ककनचौर निवासी सुमिल मंडल को सात वर्ष कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीना अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है.

जानकारी के अनुसार सात वर्ष पूर्व नवादा जिले के कौआकोल थाना क्षेत्र के मोरमबाग निवासी सूर्य प्रकाश मंडल के बहन की शादी ककनचौर निवासी सुमिल मंडल के साथ हुई थी. शादी के बाद बहन के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज के रूप में टीवी या 50 हजार रुपये नगद की मांग की गयी नहीं देने पर उनकी बहन को प्रताड़ित किया जाने लगा. 19 अप्रैल 2013 को उनकी बहन के ससुराल वालों ने उसे जबरन जहर पिला कर मार दिया.

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