10 वर्ष कारावास की सजा
सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा सुनायी. उन्होंने आरोपी दीना दास को दस वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा दी. जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार ने मलयपुर […]
सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा सुनायी. उन्होंने आरोपी दीना दास को दस वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा दी.
जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार ने मलयपुर थाना क्षेत्र के देवाचक निवासी तारणी दास की सात वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी(काल्पनिक नाम)के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दीना दास को दस वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है.जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है.
जानकारी के अनुसार 9 मई 2014 को चार बजे शाम में पूजा कुमार आलू लाने के लिए दुकान गयी थी और घर वापस नहीं लौटने के पश्चात परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के पश्चात वह एक जगह पर चापाकल के पास बेहोश पड़ी मिली.इसके पश्चात उसे परिजनों द्वारा इलाज हेतु सदर अस्पताल लाया गया.जहां होश में आने के बाद उसने सारी बात बतायी थी और इसके बाद तारणी दास की पत्नी कैलशवा देवी द्वारा थाना में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.