मारपीट के मामले में दस वर्ष की सजा

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह ने मारपीट के मामले में लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 63/09 में विकास कुमार,कुंदन कुमार,अरुण मंडल,दिलीप कुमार,रणवीर मंडल,सीताराम मंडल,दीन दयाल मंडल,देवनारायण मंडल,शिवनारायण मंडल,अरविंद मंडल और सुखसागर मंडल को दस वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनायी है.साथ ही जुर्माना का भुगतान नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 8, 2016 5:25 AM

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह ने मारपीट के मामले में लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 63/09 में विकास कुमार,कुंदन कुमार,अरुण मंडल,दिलीप कुमार,रणवीर मंडल,सीताराम मंडल,दीन दयाल मंडल,देवनारायण मंडल,शिवनारायण मंडल,अरविंद मंडल और सुखसागर मंडल को दस वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनायी है.साथ ही जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया है

.जानकारी के अनुसार अनिल रावत 2 जून 2009 को अपने गांव में ही काली पूजा में भाग लेने के लिए गया था.इसी दौरान पाठा बलि देने को लेकर अनिल रावत का इनलोगों से विवाद हो गया.इसके पश्चात इनलोगों ने अनिल रावत के साथ बेरहमी से मारपीट की थी.जिसमें वह बूरी तरह से घायल हो गया था.

Next Article

Exit mobile version