आरोपित को आजीवन कारावास

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मो.मुमताज को बुसरा के साथ बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास व 30 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है.साथ ही जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा का भी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 31, 2017 4:39 AM

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मो.मुमताज को बुसरा के साथ बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास व 30 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है.साथ ही जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा का भी प्राबधान किया है.जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2016 को मो.मुमताज ने बुसरा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.जिससे बच्ची बेहोश हो गयी थी.इसके बाद बुसरा के पिता मो.कलाम ने इसकी सूचना थाना को दी थी.

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