राशन कार्ड के लिए देना होगा आधार व बैंक खाता

जनवितरण विक्रेताओं की बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी ने दिये निर्देश सोनो : स्थानीय किसान भवन में रविवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ)गंगाधर मंडल की अध्यक्षता में जनवितरण विक्रेताओं की बैठक हुई. आपूर्ति पदाधिकारी श्री मंडल ने विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्यान्न प्राप्त करने वाले कार्ड धारकों को अब अपना बैंक पासबुक की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 20, 2017 4:53 AM

जनवितरण विक्रेताओं की बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी ने दिये निर्देश

सोनो : स्थानीय किसान भवन में रविवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ)गंगाधर मंडल की अध्यक्षता में जनवितरण विक्रेताओं की बैठक हुई. आपूर्ति पदाधिकारी श्री मंडल ने विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्यान्न प्राप्त करने वाले कार्ड धारकों को अब अपना बैंक पासबुक की छायाप्रति व आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा, इसलिए आपलोग अपने-अपने क्षेत्र में कार्ड धारकों से संपर्क कर उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर व बैंक खाता नंबर प्राप्त करें. उन्होंने इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार संख्या जरूरी होगा जबकि बैंक खाता सिर्फ कार्डधारक मुखिया के लिए अनिवार्य होगा.
उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर इस कार्य को युद्ध स्तर पर करने का प्रयास करे व प्राप्त दस्तावेजो को दिए जा रहे फार्मेट में भरकर तत्क्षण आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि उनका जिला में डाटा एंट्री ससमय हो सके. अगर कार्ड में दर्ज सभी सदस्य में से किसी एक का भी आधार नंबर नहीं दिया जायेगा तब उस सदस्य का यूनिट काटते हुए कार्डधारी को खाद्यान्न कम दिया जायेगा.इसलिए जरूरी है कि जिनका आधार कार्ड नही बना है उनसे शीघ्र बनवाकर सभी सदस्य का आधार नंबर दर्ज करवाया जाय.उन्होंने बताया कि वैसे लाभार्थी जिनका नाम अंत्योदय सूची में है परंतु पीएचएच में अंकित नहीं है वे कार्ड धारी जमुई स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जाकर जोड़वा लेना चाहिए क्यंकि इसके बिना खाद्यान्न का मिलना बंद हो जायेगा. एमओ ने बिक्रेताओं के प्रश्न का जवाब देते हुए संभावना व्यक्त किया कि संभव है शीघ्र ही कार्डधारियों को खाद्यान्न बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा आधार नंबर के तहत मिले इसलिए पूर्व से ही सारी व्यवस्था की जा रही है.

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