हाइ कोर्ट के आदेश पर कुमार गांव स्थित पइन से हटाया अतिक्रमण

सिकंदरा थाना क्षेत्र के कुमार गांव में कार्रवाई

By Prabhat Khabar News Desk | July 24, 2024 10:22 PM

सिकंदरा. थाना क्षेत्र के कुमार गांव में बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बुलडोजर चला कर पुलिस प्रशासन द्वारा पुराने पइन पर किये गए अतिक्रमण को हटाया गया. इस दौरान मौके पर दंडाधिकारी के रूप में सिकंदरा अंचलाधिकारी नेहा रानी, खैरा अंचलाधिकारी विश्वजीत कुमार, सिकंदरा थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की गयी थी. विदित हो कुमार गांव स्थित एक पुराने पइन का कुछ ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर लिया गया था और उसके ऊपर गोशाला का निर्माण कर दिया गया था. वहीं कई ग्रामीणों के द्वारा पइन को मिट्टी से भर कर कब्जा कर लिया गया था. इसको लेकर कुछ ग्रामीणों ने पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी. सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को अतिक्रमित पइन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का निर्देश दिया. उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत अंचलाधिकारी ने अतिक्रमित जमीन की मापी एवं चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को पइन को अतिक्रमण मुक्त करने संबंधित नोटिस दिया. इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा पइन से अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया. जिसके बाद बुधवार को भारी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी के बीच पइन को जेसीबी के माध्यम अतिक्रमण मुक्त कराया गया. इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में तैनात खैरा सीओ विश्वजीत कुमार ने कहा कि काफी समय से पइन का कुछ ग्रामीणों ने अतिक्रमण किया. इसको लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी. उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. मौके पर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, अपर थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार पाठक, अवर निरीक्षक रंजीत कुमार, रिंकू रजक, देवेंद्र दूबेसहित काफी संख्या में महिला व पुरुष जवान उपस्थित थे.

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