शत-प्रतिशत नोटिस का तामिला करें सुनिश्चित

13 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सफल बनाने को लेकर की बैठक

By Prabhat Khabar News Desk | June 10, 2024 9:51 PM

जमुई. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आगामी 13 जुलाई को निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए कमर कस ली है. व्यवहार न्यायालय के न्याय सदन में न्यायिक पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों के बाद जिले के तमाम थानाध्यक्षों की अहम बैठक हुई. इसमें उन्हें नोटिस तामिला के साथ कई महत्वपूर्ण टास्क दिये गये. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके जरिये राजीनामा के आधार पर ज्यादा से ज्यादा सुलहनीय मामलों का निस्तारण किया जाना है. प्री- ट्रायल मामलों का निबटारा, पेटी नेचर केस का समाधान, मेल- मिलाप से सुलझने वाले वादों आदि का निष्पादन इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा. किसी व्यक्ति को लीगल एड की जरूरत हो, तो इसकी सूचना दें. मामले के निस्तारण में किसी तरह की कठिनाई हो तो समाधान के लिए कार्यालय से संपर्क करें. यहां विवादों के समाधान के साथ उसका हल भी निकाला जाता है.

चौकीदार मुखिया से मिलकर राष्ट्रीय लोक अदालत का बड़े पैमाने पर करेंगे प्रचार-प्रसार:

सचिव ने नोटिस तामिला की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें तेजी लाएं. शत-प्रतिशत नोटिस का तामिला कर वांछित प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित करें. प्रत्येक थानाध्यक्ष एक नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे, जो प्राधिकार कार्यालय से समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में यथोचित सहयोग देंगे. थाना के सभी चौकीदार अपने-अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से मिलकर राष्ट्रीय लोक अदालत का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार करेंगे. ग्राम कचहरी में लंबित प्रकरणों का निबटारा भी राजीनामा के आधार पर किया जाना है. पुलिस अधिकारी इसमें भी सहयोग करेंगे. मामले के निस्तारण में चार्ज शीट और फाइनल फॉर्म बाधा उत्पन्न करती है. इस मामले में भी विधि सम्मत ढंग से त्वरित कार्रवाई की जाये.

सबका साथ व सहयोग जरूरी:

सचिव ने पुलिस पदाधिकारियों को बताया कि अदालत द्वारा निर्गत नोटिस के आधार पर ही पक्षकार समझौते की पहल करते हुए लोक अदालत पहुंचेंगे. नोटिस की जानकारी नहीं होने पर सुलह के आधार पर कम मुकदमों का निबटारा होगा. इसलिए निर्गत नोटिसों के तामिला के आधार पर ही लोक अदालत की सफलता निर्भर करती है. इसमें सबका साथ और सहयोग जरूरी है. उन्होंने कहा कि पिछली लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निष्पादन हुआ था, जिसमें आपका सहयोग सराहनीय था. सचिव ने उसी तर्ज पर पुनः सहयोग करने की अपील की. न्यायिक पदाधिकारी सत्यम, अनुभव रंजन, न्यायालय कर्मी मुकेश सिन्हा समेत जिले के अधिकांश थानाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे.

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