तीन महीने में दो बार हुई एक व्यक्ति की मौत, श्रम विभाग ने दे दिये दो लाख रुपये

20 दिसंबर, 2023 को एक व्यक्ति की मौत हुई. तीन महीने बाद नौ फरवरी, 2024 को दूसरी बार उसी व्यक्ति की मौत हो गयी. चौंकिये मत, ऐसा वाकई में हुआ है सरकारी कागज पर.

By Prabhat Khabar News Desk | January 9, 2025 9:11 PM

जमुई. 20 दिसंबर, 2023 को एक व्यक्ति की मौत हुई. तीन महीने बाद नौ फरवरी, 2024 को दूसरी बार उसी व्यक्ति की मौत हो गयी. चौंकिये मत, ऐसा वाकई में हुआ है सरकारी कागज पर. दरअसल, पूरा मामला लेबर कार्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें लेबर कार्ड का नवीनीकरण और मजदूर की मौत के बाद मरणोपरांत दी जाने वाली सहायता राशि को हासिल करने के लिए मिलीभगत की गयी है.

गुलो तांती के नाम पर बना था लेबर कार्ड

जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के गूगलडीह पंचायत के छेदलाही गांव निवासी गुलो तांती की मौत 20 दिसंबर 2023 को हो गयी थी. इसके बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन कुछ स्थानीय बिचौलिये व गिद्धौर प्रखंड में मनरेगा के कर्मियों ने गुलो तांती का दूसरा डेथ सर्टिफिकेट इश्यू कराया. इस बार उनकी मृत्यु की तारीख नौ फरवरी 2024 बतायी गयी. गुलो तांती के नाम पर बिहार बिल्डिंग व अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड से लेबर कार्ड बना हुआ था. इसी के तहत मृत्यु के उपरांत दी जाने वाली सहायता राशि हासिल करने के लिए यह सब खेल रचा गया है.

पहले मृत्यु प्रमाण पत्र को गायब कर रचा खेल

16 जनवरी 2024 को गुलो तांती के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया एवं उसके नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र भी निर्गत कर दिया गया. जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर डी2024: 10-61813-00022 है. हालांकि इस दौरान जब बिचौलियों को यह पता लगा कि मृतक मजदूर का लेबर कार्ड का नवीनीकरण नहीं होने के कारण उसे 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान नहीं की जायेगी. तब बिचौलियों ने मृत्यु प्रमाण पत्र को गौण कर दिया. इसके बाद उन्होंने पहले लेबर कार्ड का नवीनीकरण कराया. इसके उपरांत रजिस्ट्रेशन संख्या डी 2024:10-61813-000114 के माध्यम से उसका दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया. बिचौलियों ने दोबारा राशि के लिए आवेदन किया था. गुलो तांती के नाम से 2 लाख 5 हजार रुपये की राशि को निर्गत भी कर दिया गया.

मई में मिला डेथ सर्टिफिकेट सितंबर में मिली राशि

सांख्यिकी विभाग ने 16 मई 2024 को गुलो तांती का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया. इसमें उसकी मृत्यु की तारीख 9 फरवरी बतायी गयी थी. इसी के आधार पर सहायता राशि के लिए आवेदन किया गया और 30 सितंबर 2024 तथा 5 अक्टूबर 2024 को दो अलग-अलग ट्रांजिक्शन के माध्यम से कुल दो लाख 5 हजार रुपये का भुगतान किया गया. 30 सितंबर 2024 को 5 हजार रुपये का भुगतान किया गया. जबकि 5 अक्टूबर 2024 को 2 लाख रुपये का भुगतान किया गया. मामला सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी इसमें कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं.

कोट :

– एक व्यक्ति का एक ही मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकता है. मामले की जानकारी मिली है, तथा संबंधित रजिस्ट्रार से पूछा गया है. अगर उसमें सत्यता पाई जाती है तब इसमें कार्रवाई की जायेगी.

सुशील कुमार चौधरी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जमुई

– मामले की जानकारी मिली है, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही राशि की स्वीकृति दी गयी थी. हालांकि मामले में जांच कराई जा रही है. अगर किसी भी प्रकार की गलती सामने आती है, तब इसमें कार्रवाई की जायेगी.

रतीश कुमार, श्रम अधीक्षक जमुईB

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