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अब बिना अनुमति की छुट्टी नहीं ले सकेंगे विद्यालय प्रधान

डीईओ ने जारी किया आदेश

जमुई. जिले में सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित विद्यालय प्रधान अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले पायेंगे. जिला शिक्षा विभाग के एक आदेश से अब उनकी टेंशन बढ़ने वाली है. दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने विद्यालय प्रधान के अवकाश को लेकर एक पत्र जारी किया है. उन्होंने कहा है कि विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय के बैठक पंजी पर आदेश निर्गत कर अवकाश में चले जाते हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने आदेश में यह कहा है कि विद्यालय प्रधान के अवकाश में रहने की स्थिति में निरीक्षण सहित अन्य आवश्यक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है. इसे लेकर उन्होंने जिले के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को अवकाश प्राप्त करने हेतु नये निर्देश दिये हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने निर्देश में यह बताया है कि माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के नियमित प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से अवकाश की स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकेंगे. डीईओ की स्वीकृति के उपरांत ही वह अवकाश ले सकेंगे तथा मुख्यालय से बाहर जायेंगे. इसके अलावा प्रारंभिक विद्यालय के नियोजित शिक्षक जो विद्यालय के प्रभार में है, वह अपने नियोजन इकाई से अवकाश की स्वीकृति लेंगे और इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को देंगे. प्रारंभिक विद्यालय के नियमित प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अपने अवकाश की स्वीकृति करायेंगे. ऐसे में बिना जिला शिक्षा कार्यालय को सूचना दिये छुट्टी पर रहने वाले सभी विद्यालय प्रधान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है.

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