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रेलवे सुरक्षा बल लगातार कर रही कार्रवाई: सूचना पदाधिकारी

रेल परिचालन बाधित करने के मामले में हो रही कड़ाई

झाझा. दानापुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल रेल परिचालन को बाधित करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है. दानापुर मंडल सूचना पदाधिकारी पृथ्वीराज ने बताया कि रेल अधिनियम की धारा 174/ सी में कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी है. इसके अलावा रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत भी कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी है और सभी से न्यायालय द्वारा जुर्माना भी वसूल किया गया. उन्होंने बताया कि रेल अधिनियम की धारा 174/ सी के तहत अगर कोई व्यक्ति रेल यातायात में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है. इस मामले में दोषी को 02 वर्ष तक की जेल हो सकती है या दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है. रेल अधिनियम की धारा 153 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जान बूझकर या चूक से ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करता है तो पांच वर्ष तक की जेल हो सकती है. यह प्रावधान रेल अधिनियम 1989 में है. दानापुर मंडल में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त पूर्व मध्य रेल दानापुर द्वारा संबंधित रेल सुरक्षा बल पोस्ट को आवश्यक सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया गया है. आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने हेतु विशेष सतर्कता बरतने व यात्रियों के आगमन-प्रस्थान वाले स्थानों पर सीसीटीवी के माध्यम से विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी किया गया है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुरक्षा व संरक्षा प्रदान की जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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