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जिला मुख्यालय से दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

नियोजकों पर प्राथमिकी

जमुई. श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने बुधवार को जिला मुख्यालय में बाल श्रम के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान दो अलग-अलग जगह से दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया तथा नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है. इस अभियान में जमुई जिला श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुधांशु कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी व पुलिस की टीम को भी शामिल किया गया था. छापेमारी दल ने इस्लामनगर वार्ड संख्या 26 से मो रिजवान, पिता मो रियाज के द्वारा संचालित मेसर्स राजू ऑटो से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया. वहीं छोटू मिस्त्री, पिता स्व सहजान अंसारी के छोटू सर्विस सेंटर से भी एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया. श्रम अधीक्षक ने बताया कि दोनों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति जमुई के सुपुर्द कर दिया गया है. जबकि मो रिजवान आलम व छोटू मिस्त्री के विरुद्ध बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, 1986 की सुसंगत धाराओं के तहत जमुई सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं लिया जा सकता है. इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या 2 वर्ष तक की सजा या दोनों हो सकती है. उन्होंने बताया कि बाल श्रमिकों को मुक्त करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.

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