सात वर्ष तक के बच्चों पर नहीं दर्ज करें प्राथमिकी

जहानाबाद,नगर : व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा सदन के सभागार में जहानाबाद व अरवल जिले के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव नमिता सिंह ने की. बैठक में प्राधिकार के सचिव ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि किसी भी थाने में किसी भी परिस्थिति में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 1, 2017 1:34 AM

जहानाबाद,नगर : व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा सदन के सभागार में जहानाबाद व अरवल जिले के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव नमिता सिंह ने की. बैठक में प्राधिकार के सचिव ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि किसी भी थाने में किसी भी परिस्थिति में सात वर्ष से कम आयु के बच्चों पर मुकदमा दर्ज नहीं करें. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ अभियान के तहत ऐसा निर्देश दिया है. बचपन बचाओ कार्यक्रम के तहत प्रत्येक थाने में एक पारा विधिक स्वयंसेवक की नियुक्ति होगी जो अपने क्षेत्र से गुमशुदा बच्चों की जानकारी अपने थाने को देंगे.

जिसके आधार पर थानाध्यक्ष अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करेंगे. यदि वह बच्चा बरामद होता है तो तुरंत इसकी सूचना उक्त पीएलभी उसके माता-पिता को देंगे. इस अवसर पर किशोर न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश उमेश प्रसाद ने सभी थानों में जुवेनाइल पुलिस यूनिट को स्थापित करने व किशोर अपराधियों का नाम एक रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश दिया. बैठक में दोनों जिलों के सभी थानाध्यक्ष एवं जहानाबाद के एएसपी संजय सिंह, किशोर न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश उमेश प्रसाद एवं किशोर न्याय परिषद के सदस्य प्रवीण कुमार, बैजनाथ कुमार उपस्थित थे.

Next Article

Exit mobile version