हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया जहानाबाद नगर : प्रथम त्वरित न्यायालय के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने हत्या के मामले में आरोपित अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के गांव पुराकोठी निवासी फरीद खान को धारा 302, भादवि के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 13, 2018 5:06 AM

पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया

जहानाबाद नगर : प्रथम त्वरित न्यायालय के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने हत्या के मामले में आरोपित अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के गांव पुराकोठी निवासी फरीद खान को धारा 302, भादवि के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त को 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी है. अभियुक्त के विरुद्ध न्यायाधीश ने पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
इस बात की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक देवनंदन प्रसाद सिंह ने बताया कि सूचक मो मोशर्रफ हुसैन ने कलेर थाना में मामला दर्ज कराया था कि 19 जून 2007 को शाम 7:30 बजे अभियुक्त फरीद खान अन्य अभियुक्तों के साथ राइफल, बंदूक एवं धारदार हथियार से लैस होकर आये और घर में घुस कर उसके पिता शाह नजर खान की गोली मारकर हत्या कर दी. इस कांड में कुल 13 आरोपित थे, जिसमें से फरीद खान को छोड़कर अन्य 12 आरोपितों को साक्ष्य की कमी के कारण रिहा कर दिया गया.

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