सूचना छिपाने में नगर पार्षद मंजू देवी की सदस्यता रद्द

जहानाबाद : राज्य निर्वाचन आयोग ने एक वाद पर बहस सुनने और जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जहानाबाद नगर पर्षद क्षेत्र के वार्ड नंबर छह की पार्षद मंजू देवी की सदस्यता रद्द कर दी है. आयोग ने रिक्त पद को भरने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 4, 2018 4:47 AM

जहानाबाद : राज्य निर्वाचन आयोग ने एक वाद पर बहस सुनने और जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जहानाबाद नगर पर्षद क्षेत्र के वार्ड नंबर छह की पार्षद मंजू देवी की सदस्यता रद्द कर दी है. आयोग ने रिक्त पद को भरने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को निर्देश दिया है कि वाद की प्रतिवादी मंजू देवी के विरुद्ध थाने में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 और भादवि की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाएं. वार्ड नंबर छह में निकटतम प्रतिद्वंद्वी रही नीता भारती ने राज्य निर्वाचन आयोग में वाद दायर कर नगर पार्षद मंजू देवी की सदस्यता की वैधता पर सवाल उठाया था.

जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया था

शहर के ऊंटा मोहल्ला के निवासी पूर्व उप मुख्य पार्षद अरुण कुमार की पत्नी नीता भारती ने आरोप लगाया गया था कि विजयी प्रत्याशी मंजू देवी को चार जीवित संतान है, जिसमें चौथे संतान का जन्म 4 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है. इस मामले में कई पहलुओं पर जांच की गयी थी. जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आरोप सही पाया गया. सदस्यता रद्द करने के संबंध में आयोग द्वारा दिये गये फैसले में कहा गया है कि प्रतिवादी मंजू देवी की ओर से उनके पति बैजनाथ चौधरी ने बचाव में ऐसा कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया, जिससे प्रतिवादी के विरुद्ध लगाये गये आरोप गलत सिद्ध हो सके. बताया गया है कि वार्ड नंबर छह में पार्षद का पद रिक्त हो जाने के बाद अब वहां नये सिरे से चुनाव कराया जायेगा.

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