पत्नी की हत्या मामले में दोषी करार

जहानाबाद (कोर्ट) : तदर्थ एडीजे-3 पारसनाथ राय ने सत्र वाद संख्या 52/12 की सुनवाई करते हुए आरोपित जहानाबाद थाना क्षेत्र के गड़ेरिया खंड मोहल्ले निवासी मो महफुज आलम को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया एवं सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि छह जून निश्चित की गयी. एपीपी महेंद्र प्रसाद ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:44 PM

जहानाबाद (कोर्ट) : तदर्थ एडीजे-3 पारसनाथ राय ने सत्र वाद संख्या 52/12 की सुनवाई करते हुए आरोपित जहानाबाद थाना क्षेत्र के गड़ेरिया खंड मोहल्ले निवासी मो महफुज आलम को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया एवं सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि छह जून निश्चित की गयी.

एपीपी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि महफूज आलम ने अपनी पत्नी रजिया खातून को 7 अगस्त, 2009 को अवैध संबंध का विरोध करने पर उसके शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी, जिससे वह बुरी तरह जल गयी थी. शोर-गुल पर जुटे पड़ोसी ने उसे इलाज के लिए गोकुल अस्पताल पटना ले गये. वहीं उसने पुलिस के समक्ष अपने द्वारा दिये गये बयान में कहा कि उसके पति का अवैध संबंध सन्नी खातून नामक महिला से है.

जिसका विरोध करने के कारण उसके पति ने उसे आग लगा कर जान मारने का प्रयास किया. बाद में इलाज के क्रम में रजिया खातून का 20 अगस्त, 2009 को पीएमसीएच में मृत्यु हो गयी थी.

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