पत्निहंता को उम्रकैद

जहानाबाद(कोर्ट) : पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे-3 पारसनाथ राय ने जहानाबाद थाना क्षेत्र के गड़ेरीया खंड मोहल्ला निवासी मो. महफुज आलम को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 10 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:46 PM

जहानाबाद(कोर्ट) : पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे-3 पारसनाथ राय ने जहानाबाद थाना क्षेत्र के गड़ेरीया खंड मोहल्ला निवासी मो. महफुज आलम को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार की राशि का अर्थदंड भी लगाया.

अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर आरोपित को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. महफुज आलम ने अपनी पत्नी रजीया खातून को 7 अगस्त, 2009 को केरोसिन छिड़क कर जला दिया था. गंभीर हालत में उसे पड़ोसियों ने इलाज हेतु पटना ले गया.

वहीं पुलिस के समक्ष अपने द्वारा दिये गये बयान में रजिया खातून ने कहा था कि उसके पति का अवैध संबंध सन्नी खातून नामक महिला से है, जिसका विरोध करने के कारण उसके पति ने उसे जला कर मारने का प्रयास किया. बाद में इलाज के दौरान रजीया खातून की मौत हो गयी.

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