जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद जिले की एक अदालत ने करपी थाना अंतर्गत खलीलपुरा गांव में वर्ष 2004 में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने और एक अन्य व्यक्ति को घायल कर देने के मामले में शनिवार को छह अभियुक्तों को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि त्वरित अदालत (द्वितीय) के न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा ने 2004 के करपी थाना कांड संख्या 73 में अभियुक्त राम जनम यादव, बिहारी यादव, कामेश्वर यादव, विजेंदर यादव, भीखर यादव एवं प्रमेश्वर यादव को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. ये सभी खलीलपुरा गांव निवासी हैं.
उन्होंने बताया कि सूचक धनेश्वर पासवान ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि नाली को लेकर हुए विवाद में 31 अगस्त 2004 की रात्रि में ये सभी अभियुक्त लाठी डंडे एवं अवैध बंदूक लेकर उनके घर आये और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की. सिंह ने बताया कि घर का दरवाजा नहीं खोलने पर इन अभियुक्तों द्वारा अवैध बंदूक से की गयी गोलीबारी में सूचक की पत्नी मालती देवी एवं उनके घर में उपस्थित एक अन्य ग्रामीण रंजीत कुमार जख्मी हो गये और इलाज के दौरान मालती देवी ने दम तोड़ दिया.