जहानाबाद नगर : दीपावली के अवसर पर पटाखा की बिक्री पर जिले में पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है. जिले में त्योहारों के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानों की अनुज्ञप्ति के लिए विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 84 के तहत वर्णित शर्तों के अधीन प्राप्त किये गये 24 आवेदनों की जांच एसडीओ एवं एसडीपीओ द्वारा किया गया था.
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पटाखे की बिक्री पर लगी रोक
जहानाबाद नगर : दीपावली के अवसर पर पटाखा की बिक्री पर जिले में पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है. जिले में त्योहारों के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानों की अनुज्ञप्ति के लिए विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 84 के तहत वर्णित शर्तों के अधीन प्राप्त किये गये 24 आवेदनों […]
जांच के क्रम में किसी भी दुकानदार के पास विस्फोटक अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंड के अनुरूप पटाखा बिक्री एवं भंडारण के लिए दुकान उपलब्ध नहीं था और न ही इनलोगों को सक्षम अधिकारी के द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था.
इन लोगों के द्वारा पूर्व में पटाखों की बिक्री एवं भंडारण काफी भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर किया जाता था . ऐसे में दुकानदारों के द्वारा किसी भी प्रकार की पटाखा बिक्री को अवैध मानते हुए पटाखा क्रय एवं बिक्री पर रोक लगा दिया गया. किसी भी विक्रेता द्वारा अवैध रूप से पटाखा का भंडारण एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने तथा दूसरे जिले से आने वाले पटाखों की रोक के लिए सीमा पर गहन जांच की व्यवस्था की गया है.
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