हत्या के आरोप में पांच को आजीवन कारावास

जहानाबाद नगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-छह धीरेंद्र मिश्रा ने हत्या के आरोपित ग्राम मनियावां थाना काको निवासी रामाधीन दास, पिंटू कुमार, फूलमती देवी, भूषण दास व दुलारी देवी को भादवि की धारा 302/149 में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की रकम भुगतान नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 15, 2019 7:54 AM

जहानाबाद नगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-छह धीरेंद्र मिश्रा ने हत्या के आरोपित ग्राम मनियावां थाना काको निवासी रामाधीन दास, पिंटू कुमार, फूलमती देवी, भूषण दास व दुलारी देवी को भादवि की धारा 302/149 में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की रकम भुगतान नहीं करने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायाधीश ने धारा 324 में तीन वर्ष की सजा व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाये.

लोक अभियोजक अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि केश के सूचक ग्राम मनियावां निवासी संजय कुमार ने काको थाना कांड संख्या 21/2017 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पांच फरवरी 2017 को करीब 9:30 दिन में मेरा भाई दिनेश दास को सभी अभियुक्तों ने हरबे-हथियार से लैस होकर घर में घुसकर जान मारने के नियत से मारपीट कर जख्मी कर दिये. जब मेरी भाभी एवं मैं और मेरी पत्नी बचाने गये तो हमलोगों को भी मारकर जख्मी कर दिया. इलाज के दौरान मेरे भाई की मृत्यु हो गयी.
घटना का कारण है कि पूर्व में अभियुक्तगण ने मेरी भतीजी के साथ छेड़खानी किया था, जिसके लिए न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया था, उस केश को वापस लेने का दबाव अभियुक्तगण द्वारा दिया गया था और जान मारने की धमकी दी गयी थी. न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

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