जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में एक दोषी को सोमवार को सात साल की सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) सह विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार जायसवाल ने मखदुमपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में पिक्कू कुमार को सोमवार को सात साल कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
विशेष अदालत के लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने बताया कि पिक्कू कुमार ने पीड़िता से 10 जुलाई 2017 को दुष्कर्म किया था.