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हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास की सजा

जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आज चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी जबकि साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को आरोप से बरी कर दिया. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राघवेन्द्र कुमार ने तीन वर्ष पूर्व विवेक […]

जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आज चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी जबकि साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को आरोप से बरी कर दिया.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राघवेन्द्र कुमार ने तीन वर्ष पूर्व विवेक कुमार (25) की हत्या के मामले में आज चार अभियुक्तों तेजु यादव, राजकुमार यादव, सत्यनारायण प्रसाद और मुन्ना यादव को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी जबकि साक्ष्य के अभाव में राहुल कुमार और पंकज कुमार को आरोप से बरी कर दिया.

सजा पाने वाले इन चारों अभियुक्तों पर जहानाबाद नगर थाना अंतर्गत गांधी मैदान में 2 अप्रैल 2010 को लगे मेला को देखने गये विवेक कुमार लाठी-डंडे से पीट-पीटकर गंभीर रुप से घायल कर दिये जाने का आरोप था. विवेक की मौत पटना स्थित राजेश्वर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गयी थी.

मृतक के भाई विकास कुमार ने इस सिलसिले के में मेला प्रबंधक सहित ग्यारह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी है.

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