जहानाबाद(कोर्ट) : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे दो मो शाहिद रइस के न्यायालय ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के उपरांत दीपा यादव हत्याकांड मामले में आरोपित ह्रदय यादव, बैजू यादव, भेड़वा, मोहित यादव तथा सत्येंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने सभी आरोपितों पर 10-10 हजार रुपये की राशि का अर्थदंड भी लगाया.
अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर सभी को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. विदित हो कि इस मामले में मखदुमपुर थाना क्षेत्र के मझरौटी बिगहा निवासी दीपा यादव ने सभी को नामजद अभियुक्त कराते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने उल्लेख किया था कि उसका 15 हजार रुपये ह्रदय यादव के पास बाकी थे, जिसे ह्रदय यादव देने से इनकार कर रहा था.
21 जुलाई को सभी अभियुक्त उसके घर पर पहुंच कर गाली-गलौज करने लगे. इस दौरान ह्रदय एवं मोहित यादव ने पिस्तौल निकाल कर उसे गोली मार दी, जिससे वह जख्मी हो गया. बाद में इलाज के दौरान पीएमसीएच में दीपा यादव की मौत हो गयी थी. इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.
* बकाये रुपये मांगने पर गोली मार की थी हत्या
* 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा
* राशि जमा नहीं करने पर छह माह की होगी अतिरिक्त सजा