दहेज के लिए हत्या मामला, पति,ससुर व सास को उम्रकैद

जहानाबाद (कोर्ट) : दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिये गये पति,ससुर तथा सास को न्यायालय ने उमकैद की सजा सुनायी. स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे चतुर्थ मो इरशाद अली के न्यायालय ने सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक शारदा नंद कुमार की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:30 PM

जहानाबाद (कोर्ट) : दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिये गये पति,ससुर तथा सास को न्यायालय ने उमकैद की सजा सुनायी.

स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे चतुर्थ मो इरशाद अली के न्यायालय ने सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक शारदा नंद कुमार की दलीलें सुनने के बाद घोसी थाना क्षेत्र के बंधुगंज निवासी पति अरविंद प्रसाद, ससुर राम पुकार महतो तथा सास गीता देवी को उक्त सजा सुनायीं.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में पटना जिले के पुनपुन थाना क्षेत्र के धरहारा निवासी राम कृपाल सिंह ने घोसी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. उसने अपनी पुत्री की अरविंद प्रसाद के साथ 2002 में की थी.उसके ससुरालवाले दहेज में सिलाई मशीन की मांग को लेकर उसे हमेशा प्रताड़ित करते थे. 12 जून, 2004 को उसे सूचना मिली की उसकी पुत्री की हत्या कर गांव की बधार में दाह-संस्कार कर दिया गया है.

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