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बैंकों में लगाएं नाइट विजन युक्त खुफिया कैमरा

बैंकों में लगाएं नाइट विजन युक्त खुफिया कैमरागार्ड नहीं रहने पर रात 10 बजे बंद कर दें एटीएमनगर थाना में एसपी ने बैंक कर्मियों के साथ बैठक कर दिये निर्देश बैंकों में निश्चित रूप से प्राइवेट गार्ड नियुक्त करने का दिया गया सुझावखुलने व बंद होने के वक्त पुलिस बैंक और एटीएम के पास लगायेगी […]

बैंकों में लगाएं नाइट विजन युक्त खुफिया कैमरागार्ड नहीं रहने पर रात 10 बजे बंद कर दें एटीएमनगर थाना में एसपी ने बैंक कर्मियों के साथ बैठक कर दिये निर्देश बैंकों में निश्चित रूप से प्राइवेट गार्ड नियुक्त करने का दिया गया सुझावखुलने व बंद होने के वक्त पुलिस बैंक और एटीएम के पास लगायेगी गश्तफोटो- 11 जहानाबाद. बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए नगर थाने में एसपी आदित्य कुमार ने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की. बैठक में चार दिनों पूर्व बैंकों और एटीएम की सुरक्षा संबंधी दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी. हाल के दिनों में सूबे के विभिन्न जिलों में हुई बैंक डकैती की घटनाओं के मद्देनजर एसपी ने बैंकों में नाइट विजन युक्त खुफिया कैमरा लगाने और ऑटो डायल सायरन की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है. इन्होंने कहा है कि जहां गार्ड की व्यवस्था नहीं है वहां रात दस बजे के बाद किसी भी स्तर पर एटीएम खुला नहीं रखा जाये. एसपी ने बैंक के अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हुए कहा कि प्राय: बैंक और एटीएम संबंधी घटित घटनाओं में अपराधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया जाता है जिससे घटना में शामिल अपराधियों को चिहिंत करने में कठिनाई होती है. इसलिए आवश्यक है कि सीसीटीवी कैमरे के अलावा नाइट विजन युक्त खुफिया कैमरा लगाना सुनिश्चित करें. अपने-अपने बैंकों में प्राइवेट गार्ड की नियुक्ति निश्चित रूप से करने और ग्राहक सेवा केंद्र के वैसे कर्मी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये जो एक जगह से दूसरे स्थान पर पैसे ले जाते हैं. बैंक के खुलने और बंद होने के समय अपराध होने की अधिक संभावना होती है. इस पर नियंत्रण के लिए संबंधित थाना और ओपी अध्यक्ष को मोबाइल गश्त या टाइगर मोबाइल को इस समय बैंक और एटीएम के आस पास गश्त करने के लिए एसपी ने निर्देश दिया है. इसके अलावा अन्य कई विंदुओं पर चर्चा हुई. बताया गया है कि बैंक हार्न लगाने एवं एसओएस मैसेज के कॉल संबंधित थानाध्यक्ष के मोबाइल पर शुरू करने की व्यवस्था की जाए. यह भी निर्देश दिया गया कि सभी बैंकों में एक पंजी संघारित की जाये ताकि बैंक निरीक्षण के पदाधिकारी एवं कर्मी उस पर हस्ताक्षर करें. दो दिनों तक कोई पदाधिकारी पंजी पर हस्ताक्षर नहीं करते है तो संबंधित थाने को इस संबंध में सूचना देनी होगी.

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