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प्रशासन की तैयारी. कल से शुरू नयी उत्पाद नीति का जिले में सख्ती से होगा पालन 10 नयी दुकानों में ही बिकेगी अंगरेजी शराब नयी उत्पाद नीति के तहत जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के मात्र 10 दुकानों में अंग्रेजी शराब और बीयर की बिक्री होगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने स्थल का चयन कर उसकी […]
प्रशासन की तैयारी. कल से शुरू नयी उत्पाद नीति का जिले में सख्ती से होगा पालन
10 नयी दुकानों में ही बिकेगी अंगरेजी शराब
नयी उत्पाद नीति के तहत जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के मात्र 10 दुकानों में अंग्रेजी शराब और बीयर की बिक्री होगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने स्थल का चयन कर उसकी स्वीकृति दे दी है.अंगरेजी शराब और बीयर खरीदने वाले लोगों को कैशमेमो दिये जायेंगे. हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा. कंप्यूटर की व्यवस्था रहेगी.
जहानाबाद : एक अप्रैल से शुरू राज्य सरकार की नयी उत्पाद नीति के तहत जिले में शराब के कारोबार का ढांचा पूरी तरह बदल जायेगा. जिले के किसी भी प्रखंड या पंचायत के बाजार में किसी भी तरह की शराब नहीं बिकेगी. नयी उत्पाद नीति के तहत जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के मात्र 10 दुकानों में अंग्रेजी शराब और बीयर की बिक्री होगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने स्थल का चयन कर उसकी स्वीकृति दे दी है. देशी और मसालेदार शराब की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. अंग्रेजी शराब और बीयर की बिक्री के लिए जिन 10 दुकानों का चयन किया गया है वह स्थल शहरी क्षेत्र में है. एक भी बीयरबार नहीं खुलेगा. फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव प्रशासन के पास नहीं है.
अपटूडेट होंगी सभी 10 दुकानें:
नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी स्तर पर जो 10 दुकानें खुलेगी वह पूरी तरह अद्यतन होंगी. अंग्रेजी शराब और बीयर खरीदने वाले लोगों को कैशमेमो दिये जायेंगे. हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा. कंप्यूटर की व्यवस्था रहेगी. एक कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे. दो सेल्समैन की व्यवस्था रहेगी.
एक मैनेजर के अलावा प्रत्येक दुकान में होमगार्ड के चार जवान तैनात रहेगें. जो शिफ्ट वाइज डयूटी करेंगे. एक अप्रैल से शुरू हो रही नयी व्यवस्था के लिए 55 से 60 अतिरिक्त होमगार्ड की स्वीकृति दी गयी है. सरकारी इन 10 दुकानों में काम करने वाले मैनेजर, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर का भुगतान बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसबीसीएल ) के द्वारा किया जायेगा. यह जानकारी जहानाबाद के उत्पाद अधीक्षक विनोद कुमार झा ने दी.
होगी 20 करोड़ की वार्षिक हानि:
नयी उत्पाद नीति के लागू होने से इस जिले से शराब से होनेवाले आय पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगेगा. सरकार को सालाना करीब 20 करोड़ रुपये की हानि होगी. अब तक उत्पाद विभाग दो करोड़ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से साल में 24 करोड़ रुपये सरकारी राजस्व का टारगेट पूरा करती रही है. एक अप्रैल से निर्धारित 10 दुकानों से प्रतिमाह 33 लाख 71 हजार रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित है. यानि एक साल में 4 करोड़ 4 लाख 52 हजार रुपये ही राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी. नयी नीति के तहत जिले का अंग्रेजी शराब का वार्षिक कोटा 2 लाख 27 हजार 485 एलपी लीटर और बीयर का 6 लाख 33 हजार 176 लीटर है. अर्थात इतनी मात्रा में शराब का उठाव प्रतिवर्ष बिक्री के लिए किया जायेगा.
बंद होंगी लाइसेंसी 57 दुकानें:
इस जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके में अनुज्ञप्तिधारी अंग्रेजी, देशी, और कंपोजिट शराब दुकानों की संख्या फिलहाल 57 है जिसमें अंग्रेजी शराब की 16, देशी 15 और कंपोजिट शराब दुकानों की संख्या 26 है. ये सभी दुकानें 31 मार्च की रात 10 बजे के बाद बंद हो जायेगी. रात दस बजे के बाद इन दुकानों का स्कंध (स्टॉक) सत्यापन किया जायेगा. इसके लिए उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के नेतृत्व में तीन दल गठित किये गये हैं.
जहानाबाद सदर और मखदुमपुर के लिए उत्पाद अधीक्षक विनोद कुमार झा, मोदनगंज , हुलासगंज और काको प्रखंड के लिए उत्पाद अवर निरीक्षक शत्रुंजय कुमार और रतनी-फरीदपुर एवं घोसी अंचल के लिए अवर निरीक्षक उत्पाद कमलेश कुमार सिंह दल का नेतृत्व करेगें. इनके अलावा सभी सात अंचलाधिकारियों को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है.
नष्ट की जायेगी देशी शराब:
गठित दल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में जिले में संचालित शराब दुकानों के स्टॉक का सत्यापन किया जायेगा. 31 मार्च की रात 10 बजे के बाद सत्यापन के मौके पर संबंधित थाना और ओपी के प्रभारी भी मौजूद रहेगें. सभी की उपस्थिति में देशी शराब के बचे स्टॉक का सत्यापन कर उसे विनष्ट कराया जायेगा और विदेशी शराब को मिलान कर बिवरेज के गोदाम में रखा जायेगा.