गैर इरादतन हत्या मामले में सात साल का सश्रम कारावास

10 हजार अर्थदंड भी लगाया गया जहानाबाद (नगर) : गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे पांच रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने परसबिगहा थाना क्षेत्र के नन्हागंज निवासी सुरेश कुमार वर्मा को धारा 304 भादवि के तहत दोषी पाते हुए सात साल का सश्रम कारवास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2016 4:40 AM

10 हजार अर्थदंड भी लगाया गया

जहानाबाद (नगर) : गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे पांच रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने परसबिगहा थाना क्षेत्र के नन्हागंज निवासी सुरेश कुमार वर्मा को धारा 304 भादवि के तहत दोषी पाते हुए सात साल का सश्रम कारवास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में एपीपी सुधीर कुमार ने बताया कि इस मामले में नन्हागंज गांव के ही सूचिका सीता देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी,
जिसमें उल्लेख किया था कि 28 मई, 2012 को उसके पति राम कुमार गोडरवां आम के पास बैठे हुए थे, तभी सुरेश वर्मा ने कुदाल से सिर पर हमला कर दिया. पीएमसीएच में इलाज के दौरान दो जून को उसकी मौत हो गयी थी.

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