01 जनवरी, 17 की अर्हता तिथि के आधार पर जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम
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निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण शुरू
01 जनवरी, 17 की अर्हता तिथि के आधार पर जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम निर्वाचक सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन जहानाबाद नगर : निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य आरंभ हो गया है. निर्वाचक सूची के प्रारूप का प्रकाशन शनिवार को कर दिया गया. 01 जनवरी, 17 के अर्हता तिथि के आधार पर […]
निर्वाचक सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन
जहानाबाद नगर : निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य आरंभ हो गया है. निर्वाचक सूची के प्रारूप का प्रकाशन शनिवार को कर दिया गया. 01 जनवरी, 17 के अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. उक्त आशय की जानकारी जिला पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी.
उन्होंने बताया कि 31 अक्तूबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़वाने, नाम हटवाने से संबंधित दावा एवं आपत्ति दाखिल की जा सकती है. जबकि 07 एवं 14 अक्तूबर को ग्रामसभा, स्थानीय निकायों में बैठक कर फोटोयुक्त मतदाता सूची से संबंधित नामों को पढ़ा तथा उसका सत्यापन कराया जायेगा. जबकि 16 एवं 23 अक्तूबर को राजनीतिक दलों के अभिकर्ता के साथ दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने का विशेष अभियान चलाया जायेगा. दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन 30 नवंबर तक किया जायेगा.
जबकि निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी को किया जायेगा. डीएम ने बताया कि 01 जनवरी 17 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम आरंभ हुआ है. उन्होंने बताया कि फिलहाल जिले के जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र में 274809, घोसी विधान सभा क्षेत्र में 246617 तथा मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र में 225470 मतदाता हैं. उन्होंने बताया कि शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी 23 नवंबर को निर्वाचक सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा.
जबकि 08 दिसंबर तक निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने से संबंधित दावा एवं आपत्ति दर्ज करायी जायेगी. 26 दिसंबर तक दावा एवं आपत्ति का निष्पादन करने के साथ ही 30 दिसंबर को निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 19 तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 18 भरना होगा. इसके लिए प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं जहां आवेदन जमा होगा.
आवेदन जमा करते समय आवेदक को ऑरिजनल प्रमाणपत्रों के साथ जाना होगा ताकि आवेदन जमा करते समय ही प्रमाणपत्रों का मिलान कर उसे सही या गलत ठहराया जाये. आवेदक सिर्फ अपने परिवार का आवेदन ही जमा करा सकता है. वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नाम जोड़वाने के लिए शिक्षकों को अपने विद्यालय प्रधान से प्रमाणित कराना होगा. इस मौके पर एडीएम रमेश चंद्र झा, एसडीएम डाॅ नवल किशोर चौधरी, डीसीएलआर आदि उपस्थित थे. इससे पूर्व अधिकारियों ने सभी आरओ तथा एआरओ के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के संबंध में जानकारी दी तथा पुनरीक्षण से संबंधित चर्चा की गयी.
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