अब तक मात्र 25 % ही लग पाये हैं यंत्र
प्रशासन ने नोटिस भेज कर लोगों को किया है आगाह जहानाबाद सदर : अगलगी जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए सरकार द्वारा इन दिनों जागरूकता लाने के लिए अनेकों तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. निजी एवं सरकारी विद्यालयों में फायर सेफ्टी कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को अगलगी की घटना पर किस […]
प्रशासन ने नोटिस भेज कर लोगों को किया है आगाह
जहानाबाद सदर : अगलगी जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए सरकार द्वारा इन दिनों जागरूकता लाने के लिए अनेकों तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. निजी एवं सरकारी विद्यालयों में फायर सेफ्टी कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को अगलगी की घटना पर किस तरह से काबू पाया जाय उसके बारे में तौर तरीका सिखाया जा रहा है. अग्निशामक विभाग द्वारा भी अगलगी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जाता है. यही नहीं विभाग द्वारा सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, बड़े गोदाम संचालक, नर्सिंग होम संचालक, पेट्रोल पंप के संचालक, पटाखा विक्रेता समेत बड़े व्यवसायियों को भी नोटिस भेज कर विद्यालय, नर्सिंग होम, गोदाम, पेट्रोल पंप पर अग्निशामक यंत्र लगाने का निर्देश दिया है. लेकिन अग्निशामक पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश का असर लोगों पर नहीं पड़ रहा है.
अग्निशामक यंत्र लगाने के प्रति यहां के लोग आज भी लापरवाह बने हुए हैं. अग्निशामक पदाधिकारी के निर्देश के बाद चार माह के दौरान महज 25 प्रतिशत लोग ही अपने दफ्तरों एवं गोदामों में अग्निशामक यंत्र लगवाये हैं. जबकि 75 प्रतिशत लोग अग्निशामक यंत्र लगवाने के प्रति उदासिन बने हुए हैं. जिले में आये दिन अग्निकांड की घटना घटित होती रहती है. शहर में भी तीन दिनों के अंदर दो व्यवसायियों की दुकान जल गयी. अगर दन दुकानों में अग्निशामक यंत्र लगा रहता तो शायद दुकानों में रखे सामान जलने से बच जाता. लोग अग्निशामक यंत्र लगाने के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं इसका खामियाजा सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं बल्कि उनके कारण आम लोगों को भी भुगतना पड़ जाता है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
विद्यालय, नर्सिंग होम, गोदाम, पेट्रोल पंप अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य है. चार माह पहले हमने नोटिस भेज कर सभी को अग्निशामक यंत्र लगाने का कहा गया था. लेकिन नोटिस के बाद भी 25 प्रतिशत लोगों ने ही अग्निशामक यंत्र लगवाया. जहां पर लोग अग्निशामक यंत्र नहीं लगवाते हैं मैंने संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार किया है. उन्होंने बताया कि अग्निशामक नहीं लगाने पर पांच हजार का जुर्माना एवं छह माह की कैद का प्रावधान है. शीघ्र ही मैं इसके खिलाफ अभियान चलाऊंगा.
गयानंद सिंह, अग्निशामक पदाधिकारी, जहानाबाद