नाबालिग से दुष्कर्म में एक को 10 वर्षों की सजा

नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का था आरोप 50 हजार रुपये सहायता देने के लिए सरकार को दिया गया आदेश जहानाबाद : नगर. एडीजे प्रथम संजय कुमार सिंह ने जहानाबाद महिला थाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त परसबिगहा थाना क्षेत्र के तुरकौल निवासी अनिल सिंह को पास्को एक्ट के तहत दोषी पाते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2017 11:59 PM

नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का था आरोप

50 हजार रुपये सहायता देने के लिए सरकार को दिया गया आदेश
जहानाबाद : नगर. एडीजे प्रथम संजय कुमार सिंह ने जहानाबाद महिला थाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त परसबिगहा थाना क्षेत्र के तुरकौल निवासी अनिल सिंह को पास्को एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया. साथ ही न्यायाधीश ने रेप पीड़िता को 50 हजार रुपये सहायता राशि देने के लिए सरकार को आदेश दिया. इस संबंध में जानकारी देते हुए पास्को एक्ट की विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि उपरोक्त कांड के सूचक थानाध्यक्ष परसबिगहा सम्राट सिंह थे.
जिसमें सूचक का कथन था कि उसे गुप्त सूचना मिली की अभियुक्त अनिल सिंह कहीं से लाकर दो नाबालिग बच्चियों को रखे हुए है और उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं इस सूचना पर छापेमारी करके दोनों बच्चियों को बरामद करके पूछताछ की गयी तो दोनों ने अपने साथ अनिल सिंह द्वारा किये जा रहे दुष्कर्म के आरोप के संबंध में जानकारी दी.

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