दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्षों का सश्रम कारावास

जहानाबाद (नगर) : त्वरित न्यायालय प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने दुष्कर्म करने के आरोपित काको थाना क्षेत्र के अलावलचक निवासी मधीर विंद को दोषी पाते हुए सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए तीन हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 30, 2017 1:33 AM

जहानाबाद (नगर) : त्वरित न्यायालय प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने दुष्कर्म करने के आरोपित काको थाना क्षेत्र के अलावलचक निवासी मधीर विंद को दोषी पाते हुए सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए तीन हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में एपीपी देवनंदन सिंह यादव ने बताया कि इसलामचक निवासी सूचक ने काको थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

प्राथमिकी में उसने कहा था कि 2 जुलाई, 2012 को अभियुक्त ने गलत नीयत से उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था. बाद में जब उसकी बेटी काफी प्रयास के बाद बरामद हुई तब उसने बताया कि अभियुक्त उसे अपहरण करके पटना ले गया था और वहां उससे गलत संबंध बनाता था.

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